लोक अदालत का टोकन कैसे मिलता है? गाड़ी का चालान निपटाने की पूरी प्रक्रिया ये है

लोक अदालत के जरिए अगर आप अपने चालान का निपटान चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी कार्यवाही में शामिल होने के लिए टोकन नंबर लेना होगा. टोकन नंबर जनरेट करने के आपको कुछ आसान प्रकियाओं का पालन करना होगा.

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साल 2026 में चार तारीखों को अदालत लगाई जाएगी. इन तारीखों पर आपके पास लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को सस्ते में निपटाने या माफ कराने का का सुनहरा मौका होगा. ये अदालतें उत्तर प्रदेश समेत देशभर में 14 मार्च,  09 मई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को लगाई जाएंगी. इस दौरान आप केवल कंपाउंडेबल (शमनीय) अपराधों का निपटारा कर सकते हैं.

लोक अदालत में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, सीट बेल्ट न लगाने, रेड लाइट जंप करने, गलत पार्किंग (जेब्रा क्रॉसिंग), और नो-एंट्री जैसे साधारण ट्रैफिक उल्लंघन करने पर लगने वाले चालान का निपटारा कराया जा सकता है. लेकिन अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने या फिर किसी एक्सीडेंटल केस या गंभीर आपराधिक मामले के लिए आपकी व्हीकल पर चालान है तो लोक अदालत में इसका निपटान करने की कोई व्यवस्था नहीं है.

ऐसे करें लोक अदालन के लिए टोकन नंबर जनरेट

लोक अदालत के जरिए अगर आप अपने चालान का निपटारा चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ आसान प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण( NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY ) पर विजिट करना करना पड़ेगा. फिर हमारे बताए गए प्रॉसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा.

टोकन नंबर के जरिए जान सकते हैं आवेदन की स्थिति

बता दें कि टोकन नंबर के जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे. इसके अलावा चालान कब और कहां कटा, किस धारा के तहत कटा. साथ ही लोक अदालत के दौरान आपको किस कोर्ट रूम में किस समय पहुंचना है सारी जानकारी आपको आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने को दौरान मिल जाएगी.

लोक अदालत जाते वक्त ये डॉक्यूमेंट जरूर रखें साथ

अगर आप अपना चालान माफ कराने के लिए लोक अदालत जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो अपने साथ वाहन के चालान की डिजिटल या फिजिकल कॉपी जरूर रखें. इसके अलावा आरसी (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजनल फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट भी आपके पास होनी चाहिए ताकि कोर्ट में मांगे जाने पर आप उसे दिखा सकें.