लूलू हाइपर मार्केट के मसाले-नमकीन पर रोक, सिनेपॉलिस में KFC और गबरू द चाप सील; लखनऊ में FSDA का बड़ा एक्शन

लखनऊ में FSDA ने सिनेपॉलिस मॉल में KFC और लूलू मॉल में गबरू द चाप को सील कर दिया गया है. जबकि लूलू हाइपर मार्केट के मसालों-नमकीन की बिक्री रोक दी गई है. यह कार्रवाई स्वच्छता की कमी, बिना वैध लाइसेंस संचालन और पैकेजिंग-लेबलिंग नियमों के उल्लंघन के कारण हुई है. FSDA ने 63 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए और नोटिस जारी किए हैं.

लखनऊ में एफएसडीए का बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की छापेमारी का असर नजर आने लगा है. राजधानी के दो बड़े मॉल में संचालित मशहूर फूड चेन KFC (सिनेपॉलिस मॉल) और गबरू द चाप (लूलू मॉल) को सील कर दिया गया है. इसी प्रकार लूलू हाइपर मार्केट में पैक किए जा रहे दर्जनों मसाले और नमकीन की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय लखनऊ विजय प्रताप के नेतृत्व में आज दोबारा पहुंची टीम ने की है.

अधिकारियों के मुताबिक KFC सिनेपॉलिस में 1 दिसंबर को राज्य स्तरीय खाद्य सचल दल ने छापेमारी की थी. इस दौरान फूड कोर्ट में भारी अनियमितता मिली थी. किचन में स्वच्छता के नाम पर खानापूर्ति मिली. हालात को देखते हुए आउटलेट को व्यवस्था में सुधार होने तक बंद करा दिया गया है. अब सुधार के बाद विभागीय टीम फिर से निरीक्षण करेगी. इसके बाद ही इस आउटलेट को शुरू किया जा सकेगा. उतने समय तक यहां ग्राहकों को उनका पसंदीदा फ्राइड चिकन नहीं मिलेगा.

गबरू द चाप पर लगा ताला

लूलू मॉल स्थित यह आउटलेट बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहा था. विभागीय टीम के निरीक्षण के दौरान आउटलेट संचालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके. ऐसे में टीम ने लाइसेंस जारी होने तक आउटलेट को सील कर दिया है. वहीं पैकेजिंग संबंधी खामी पाए जाने पर इस टीम ने लूलू हाइपर मार्केट के मसाले और नमकीन पर बैन लगा दिया है. इसमें रिपैकेजिंग डिवीजन में पैक किए जा रहे चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मखाना, सौंफ, कालीकट, हलवा, बनाना चिप्स,आलू भुजिया, चिवड़ा और काजू आदि की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है.

ये मिली खामी

एफएसडीए के अधिकारियों के मुताबिक लूलू हाइपर मार्केट के इन उत्पादों पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट का उल्लेख था और ना ही लाइसेंस नंबर का सही ढंग से अंकन किया गया था. इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 का भी उल्लंघन पाया गया. इन परिस्थितियों में एफएसडीए ने बिक्री पर तत्काल रोक लगा दिया है. हालांकि बाकी उत्पादों की बिक्री जारी रहेगी. इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कुल 63 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इसमें 58 खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की है. इसी क्रम में 34 प्रतिष्ठानों को नोटिस भी थमाया है.