तेरा काम तमाम कर देगें… मुरादाबाद अस्पताल में हंगामा पर एक्शन, दो महिलाओं पर FIR

मुरादाबाद के जिला अस्पताल के ओपीडी में हंगामा और गाली-गलौज करने वाली दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. महिलाओं ने इलाज न करने का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया था. डॉक्टर का दावा है कि यह जानबूझकर प्रसिद्धि पाने के लिए किया गया. पुलिस ने गंभीर धाराओं में जांच शुरू कर दी है.

ओपीडी में हंगामा करने वाली दो महिलाओं के खिलाफ FIR Image Credit:

मुरादाबाद के जिला अस्पताल के ओपीडी में हंगामा का मामला तूल पकड़ने लगा है. डॉक्टर की शिकायत पर थाना सिविल लाइंस में दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. महिलाओं ने इलाज न करने का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया था. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी.

चरम रोग विभाग की इंचार्ज के पद पर तैनात डॉ. आबिदा ने मामले में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद दोनों आरोपी महिला पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. डॉक्टर का दावा है कि यह जानबूझकर प्रसिद्धि पाने के लिए किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओ ने कहा कि हराम का खा रही है ज्यादा मत बोल तेरा काम तमाम कर देगें.

मरीजों को देखने से रोका, गाली-गलौज और धमकी

डॉ. आबिदा ने तहरीर में बताया कि 6 मई को सुबह 11.00 बजे वह अस्पताल में मरीजो को परामर्श दे रही थी. तभी अचानक से जुनैरा और नाजिश दो महिलाएं आए. जिनको उन्होंंने बताए गए बीमारी की दवाईया लिख कर दी. लेकिन 11.15 समय पर यह दोनो महिलाएं फिर से वापस आई और गंदी-गंदी गालिया देने लगी और अपने सहियोगीयो को फोन करने लगी.

डॉ. आबिदा ने जब गाली देने को मना किया तो दोनों महिलाओं ने जान से मारने की धमकी देने लगी की तुम हराम का खा रही है ज्यादा मत बोल तेरा काम तमाम कर देगे. जिसके बाद जुनैरा ने अपना मोबाईल निकाल कर डॉ. आबिदा की विडियो बनाई और सरकारी कार्य मरीजों को देखने से रोका. इसके बाद अस्पताल के कर्मियों के आने पर दोनों वहां से चली गई.

अगर पुलिस के पास गई तो तुझे जान से मार देंगे

आरोप है कि जाते-जाते महिलाओं ने धमकी दी कि यह विडियो डालेगे और अगर पुलिस के पास गई तो तुझे जान से मार देंगे. इसके बाद जुनैरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी है. घटना के बाद से डॉ. आबिदा बहुत डरी और सहमी हुई हैं. वहीं, मामले नें पुलिस ने बीएनएस की धारा 352, 351(2), 221 और आईटी एक्ट 66E के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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