मुरादाबाद: किशोरी को अगवा कर किया था गैंगरेप, अब जिंदगीभर जेल में सड़ेंगे गेंदालाल और आदेश
मुरादाबाद में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. दो दोषियों, गेंदालाल और आदेश को आजीवन कारावास और 2.2 लाख रुपये जुर्माने की सख्त सजा मिली है. डीजीपी के 'कन्विक्शन अभियान' के तहत दो साल बाद किशोरी को इंसाफ मिला है.
मुरादाबाद में 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और गैंगरेप के मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो-2 कोर्ट की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा ने आरोपी गेंदालाल उर्फ गजराम और आदेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है.
यह मामला मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, घटना 15 जुलाई 2024 की है. आरोप है कि दोनों आरोपियों ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे और उसके साथ गलत काम किया था. किशोरी के परिजनों की शिकायत के बाद मैनाठेर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.
नाबालिग को बरामद कर कराया गया था मेडिकल
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया और उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था. पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की सख्त धाराएं जोड़ी गईं थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 70(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कार्रवाई की थी.
पुलिस की जांच के बाद तुरंत अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद पॉक्सो-2 कोर्ट की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई. पॉक्सो-2 कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें, गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को देखते के बाद आरोपी गेंदालाल उर्फ गजराम और आदेश कुमार को दोषी ठहराया था.
पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद दोषी करार
पुलिस महानिदेशक के ‘कन्विक्शन अभियान’ के तहत आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना निरीक्षक किरनपाल सिंह ने की. अदालत में पुलिस की ओर से पैरोकार कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ने पैरवी की. वहीं सरकारी वकील महेशपाल सिंह और अकरम खान ने प्रभावी पैरवी की.
अदालत ने इसके बाद गेंदालाल उर्फ गजराम और आदेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. दोनों आरोपी मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर गांव के निवासी हैं. पुलिस के मुताबिक मामले में कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.