संभल में पति पर तेजाब फेंकने वाली पत्नी को उम्रकैद, 1.75 लाख जुर्माना; प्रेमी संग पकड़े जाने पर किया था हमला
संभल में पति पर तेजाब हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस जघन्य वारदात में पीड़ित पति की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी और वह बुरी तरह झुलस गया था. पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद उसने पति पर तेजाब फेंका था.
संभल के सदर कोतवाली इलाके में पति पर तेजाब फेंकने के सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. पिछले साल हुई इस जघन्य वारदात में पीड़ित पति की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी.
यह घटना 7 मार्च 2025 को संभल कोतवाली क्षेत्र के बदायूं दरवाजा इलाके में हुई थी. पीड़ित पति मुजफ्फर अली ने अपनी पत्नी कहकंशा को घर में उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था. इसके बाद, रात में सोते समय कहकंशा ने मुजफ्फर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक साल चली सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आया है.
इलाज के बाद भी नहीं लौटी आंखों की रोशनी
तेजाब के हमले से मुजफ्फर अली का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जबकि उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई. इसके अलावा छीटे पड़ने से कंधा और पेट का कुछ हिस्सा भी झुलस गया था. इलाज के लिए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब छह महीने तक उपचार चला, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी.
अपर जनपद न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गोपाल (HJS) की अदालत में इस मामले की साल भर से ज्यादा सुनवाई चली. इस दौरान कुल 10 सुनवाइयां हुईं. कोर्ट ने बीते 27 मई 2026 को कहकंशा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 351(2), 124(1), 109(1), 118(2) के तहत दोषी करार दिया था और अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.
आरोपी की वकील बोलीं- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
कोर्ट ने अब अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी कहकशा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जो कि पीड़ित को दिया जाएगा. वहीं, इस विषय में आरोपी की अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील की तैयार करेंगे क्योंकि उन्हें यहां पर पर्याप्त समय नहीं मिला.