मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बाहुबली मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. मोहम्मदाबाद के दीवानी न्यायालय में उमर की जमानत याचिका दायर की गई थी. पुलिस ने इस मामले को हीनियस क्राइम करार दिया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को राहत देने से मना कर दिया. इसके साथ ही उमर के केस में क्या अपडेट सामने आया. आपको पूरी बात बताते हैं.

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सोमवार को गाज़ीपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. इसके साथ ही उनके वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अर्जी लगाई थी. जिसके बाद मोहम्मदाबाद के दीवानी न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. पुलिस अब उन्हें मोहम्मदाबाद न्यायालय से गाजीपुर न्यायालय जाएगी और फिर आगे की अदालती कार्रवाई होगी.
वकील ने बताई ये बात
उमर अंसारी के वकील चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि ये कोर्ट का मामला था मुख्तार की कुर्की की गई संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कुछ तथ्यों को लेकर कोर्ट ने पुलिस से जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था. लेकिन पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में न दाखिल करके मनमाने तरीके से इसमें मुकदमा कायम कर दिया. वकील का कहना है कि पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करनी चाहिए थी.
इसके बाद अगर अदालत आदेश देती तो पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी. इसी के लेकर अंसारी के वकील का कहना है पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाया और कोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया.
पुलिस ने बताया हीनियस क्राइम
इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. पुलिस ने इसे हीनियस क्राइम करार दिया. इसके बाद उमर के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश कीं. वकील का कहना है कि मामला गाजीपुर का है और मोहम्मदाबाद से कोई मतलब नहीं है. यह सब जुडिशल मैटर है और इसमें कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी इसलिए अपराध नहीं बनता. इसमें हमें बेल मिलनी चाहिए थी. लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुवक्किल को बेल नहीं मिल पाई.
पुलिस गैर- कानूनी कदम उठा रही?
अधिवक्ता का कहना है कि अगर ये मामला ऊपरी अदालतों में जाएगा तो आईओ के खिलाफ कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा. क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी. जबकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया. उनका कहना है कि ये मामला कोर्ट को संज्ञान दिए बगैर दर्ज किया गया है. यह गैर- कानूनी कदम है.



