यूपी के आठ जिलों में नहीं बिकेंगे पटाखे, स्टोर और निर्माण पर भी लगी रोक
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही इसके स्टोर और निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यूपी पुलिस ने इस बाबत आदेश जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी. साथ ही इसके निर्माण और भंडारण पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. यूपी पुलिस ने (UP Police) ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी किया है. साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
दिल्ली से सटे यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फर नगर जिलों में पटाखों के निर्माण से लेकर बिक्री पर रोक रहेगी. वहीं, उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
पटाखों पर ढील देने से SC ने किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में ही दिल्ली-NRC में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में इसपर ढील देने से इनकार कर दिया था. साथ ही आदेश दिया था कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भी यह प्रतिबंध लागू किए जाए. वही, अब यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए इन आठ जिलों में पटाखों पर सख्त रोक लगा दी है.
यूपी पुलिस ने बकायदा इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए हैं. साथ लोगों से इसकी शिकायत 112 नंबर कर देने की अपील की है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.
यहां भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज
- 112 नंबर डायल कर
- व्हाट्स एप: 7570000100 पर मैसेज द्वारा
- एस.एम.एस: 7233000100
- फेसबुक: @112UttarPradesh
- X:@112UttarPradesh
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