दिन में 80KM तो रात में 60KM… यूपी में एक्सप्रेस-वे पर कार चलाने का नया नियम
यूपी में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं. यूपी में एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की नई गति सीमा तय की गई है. इसके तहत सात या उससे कम सीटर गाड़ियां दिन में कार 80 और रात में 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी. माल वाहक वाहनों के लिए भी अलग नियम है.
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक भयानक हादसे में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा घने कोहरे और कम विज़िबिलिटी की वजह से हुआ. सरकार ने अब सभी UPDA एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों के लिए नई स्पीड लिमिट तय कर दी है. एक्सप्रेस-वे पर अब सात या उससे कम सीटर गाड़ियां दिन में 80 और रात में 60 किमी की रफ्तार से चलेंगी.
वहीं, 9 या अधिक सीटर यात्रियों के वहन के लिए दिन में 60 और रात में 50 किमी का रफ्तार तय की गई है. जबकि माल वाहक वाहनों के लिए दिन में 50 और रात में 40 किमी गति सीमा तय हुई है. यह व्यवस्था 19 दिसंबर से 15 फरवरी या कोहरे की स्थिति ठीक होने तक लागू रहेगी. साथ ही 50 मिटर से कम विज़िबिलिटी पर होने पर अलग नियम है.
50 मिटर से कम विज़िबिलिटी पर होंगे ये उपाय
जारी प्रेस नोट के मुताबिक, अधिक Fog की स्थिति यानी 50 मिटर से कम विज़िबिलिटी में गाड़ियों को एमीनिटीज सेंटर पर रोका जाएगा. सुरक्षा टीम इसके बाद सभी गाड़ियों को एकत्रित कर Convoy में एक साथ रवाना करेगी. इसके साथ सभी एक्सप्रेसवे पर Entry-Exit Point पर Fog Light लगाया जाएगा.
एक्सप्रेसवे पर जहां भी Curve है या नदी/नाले के नजदीक होने के कारण घना कोहरा रहता है, वहां रोड रिफलेक्टर की संख्या बढाना और ब्लिंकर्स भी लगवाए जाएंगे. सुरक्षा टीम द्वारा भी अपने पैट्रोलिंग वाहन के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा. साथ ही सभी टोल प्लाजा पर PA System के माध्यम से Announcement कराया जाएगा.
24 घंटे सुरक्षा, पैट्रोलिंग और एम्बुलेंस की तैनाती
इसके अलावा सुरक्षा, पैट्रोलिंग, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को तत्काल उपलब्ध कराने के 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश हैं. इसके लिए अधिक एम्बुलेंस को एक्सप्रेस-वे पर तैनात किया जाएगा. साथ ही इस सूचना को बड़े-बड़े बोर्ड के माध्यम से एक्सप्रेसवे के Entry/Exit, टोल प्लाजाओं और रोड साईड फैसिलिटी पर लगाने के निर्देश हैं.
