फायरिंग केस में धनंजय सिंह को झटका, अभय सिंह बरी, तीनों आरोपी को कोर्ट ने किया दोष मुक्त
24 साल पहले वाराणसी में टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद धंनजय सिंह पर हमला हुआ था. अब इस मामले में कोर्ट ने अभय सिंह समेत तीनों आरोपी को बरी कर दिया है. 04 अक्टूबर 2002 को हुए इस हमले में में धनंजय सिंह, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे.
वाराणसी में 24 साल पहले टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद धंनजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के केस में अदालत ने अभय सिंह समेत तीनों आरोपी को बरी कर दिया है.सोमवार यानी 13 अप्रैल को इस मामले को लेकर अदालत में लिखित बहस दाखिल कर दी गई थी. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज दोनों पक्षों के समर्थकों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई थी.
क्या था मामला?
साल 2002 में, 4 अक्टूबर को धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ वाराणसी से जौनपुर की तरफ जा रहे थे. इस दौरान वह रारी सीट से निर्दलीय विधायक निवार्चित हुए थे. वह जैसे ही कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचे, तो उनपर बोलोरो सवार 4 से 5 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी.
हमले में धनंजय सिंह हुए थे घायल
इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे.मामले में धनंजय सिंह ने अभय सिंह, विनीत सिंह (वर्तमान एमएलसी) संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह बबलू और अज्ञात पर हमला कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी तहरीर में कहा था कि उनकी अभय सिंह से छात्र राजनीति के दौरान से ही रंजिश है. वह मुझपर पहले भी हमला कराने की कोशिश कर चुका है.
पुलिस इन आरोपियों के पहले ही कर चुकी है दोषमुक्त
पुलिस ने इस मामले में संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह बबलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. बता दें अगस्त 2025 में अपर जिला जज सुशील खरवार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह बबलू को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए पहले ही दोषमुक्त कर दिया था.