वाराणसी में VDA की बड़ी कार्रवाई, 13 होटल सील; नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में 13 अवैध होटल सील किए हैं. ये होटल नक्शा पास अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे. इससे स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. होटल मालिकों को 2025 के मानकों के अनुसार नक्शा पास कराने का निर्देश दिया गया है.

वाराणसी में 13 अवैध होटल सील

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने आवासीय कॉलोनी में नियमों की अनदेखी करके और बिना नक्शा पास कराए चल रहे होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है. शहर के कुल 13 बड़े होटलों को सील कर दिया गया है, ये बिना नक्शा पास कराये और नियमों के विपरीत चल रहा था. इन होटलों का संचालन बिना समुचित पार्किंग व्यवस्था के किया जा रहा था.

बुद्ध विहार कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि आवासीय क्षेत्रों में होटल संचालन के कारण यातायात जाम, अवैध पार्किंग, बाहरी व्यक्तियों की अत्यधिक आवाजाही और सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है . इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन एवं अन्य राहत वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है.

शहर में इन 13 बड़े होटलों को किया गया सील

वीडीए ने बताया कि लोगों की शिकायत पर जब जांच की गई तो शिकायत सही पाई गईं. साथ ही यह भी पाया गया कि संबंधित होटल संचालकों द्वारा सराय एक्ट की धारा 4/5 के अंतर्गत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त किया गया था. वीडीए ने इसको गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 13 होटलों को सील कर दिया है.

साथ ही होटल मालिकों को मानकों के अनुरूप नक्शा पास कराने के निर्देश दिए हैं. होटल किरन पैलेस, होटल A- ZURE, होटल Four Leaf, होटल Xedic Roots, स्टे इन काशवी, होटल रियो बनारस, होटल Zion Inn, होटल पार्क प्लाज़ा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन, Comfort in Banaras को सील कर दिया गया है.

बिना नक्शा पास निर्माणों पर होगी कठोर कार्यवाही

उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 में निर्धारित शर्तों एवं मानकों, जैसे पार्किंग व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, सड़क की चौड़ाई, सेटबैक और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति के बाद आवासीय क्षेत्रों में भी होटल/गेस्ट हाउस को स्वीकृति का प्रावधान किया गया है. बिना सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित मानकों की पूर्ति के होटल संचालन पूर्णतः अवैध है.

VDA ने बताया कि नक्शा प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया गया है. पात्र प्रकरणों में 7 दिन के अंदर मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण आमजन से अपील करता है कि किसी भी प्रकार का निर्माण और व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी.

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