बलुंदशहर: इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले 38 दोषियों को सजा, 5 को उम्रकैद बाकी को 7 साल की सजा

बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में सात साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. इस मामले में 38 लोगों को दोषी पाया गया है, इनमें पांच मुख्य आरोपियों को उम्रकैद और बाकी को 7-7 साल जेल की सजा हुई है. स्याना में हिंसा भड़कने के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह समेत दो लोगों की हत्या हुई थी.

इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले 38 दोषियों को सजा Image Credit:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना में साल 2018 की हिंसा के मामले में 38 लोगों को दोषी पाया गया है. बुलंदशहर एडीजे कोर्ट-12 के जज गोपाल ने शुक्रवार को इस मामले में सभी 38 आरोपियों को दोषी ठहराया है. घटना के सात साल बाद कोर्ट ने पांच मुख्य आरोपियों को उम्रकैद जबकि बाकी 33 दोषियों को विभिन्न अपराधों में अधिकतम 7 साल की कैद हुई है. 3 दिसंबर 2018 को स्याना में गौकशी की वारदात के बाद हिंसा भड़की थी.

स्याना के महाव गांव में गोवंशी के अवशेष मिलने पर 3 दिसंबर 2018 को हिंसा भड़की थी. इसमें स्याना कोतवाली इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में बीजेपी नेता तत्कालीन पंचायत सदस्य योगेश राज समेत 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. कोर्ट ने इससे दो दिन पहले 33 लोगों को दोषियों करार दिया था. हालांकि, इंस्पेक्टर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर आज तक बरामद नहीं हुई है.

हत्या के मामले में 5 आरोपियों को उम्रकैद

कोर्ट ने स्याना हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हत्या मामले में मुख्य आरोपियों प्रशांत, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही इनपर 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. बाकी 33 दोषियों को हत्यां का प्रयास, हिंसा, बलवे मारपीट, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाया है. इन सभी को 7 साल की कैद हुई है. जबकि दो-दो हजार रुपए जुर्माना लगा है.

3 दिसम्बर 2018 को सयाना में हुई थीं हिंसा

3 दिसंबर 2018 को स्याना में गौकशी की वारदात के बाद हिंसा भड़की थी. इस दौरान कई सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया. साथ ही स्याना कोतवाली को आग के हवाले कर दिया गया था. हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की बलवाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसमें एक और युवक की मौत हुई थी. बीजेपी नेता योगेश राज पर हिंसा भड़काने और लोगों को इकट्ठा करने का आरोप लगा था.

शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी ने कोर्ट से दोषियों पर कठोर सजा की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर 38 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं, आज कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया है. इस मामले में सरकारी वकील यशपाल राधव का कहना है कि दोषियों पर लगाया गया जुर्माना की अधिकांश राशि शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी को देने के आदेश हैं.