2 मिनट का है ये काम, नहीं किया तो पीएफ निकालने में आ सकती है मुश्किल
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए ई नॉमिनेशन कराना बहुत जरूरी हो गया है. अगर आप इस प्रकिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी मौत के बाद आपके परिवार को पीएफ का पैसा पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है.
EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि. रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ने का सबसे बेस्ट स्कीम. इसमें हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा और कंपनी का कुछ पैसा मिलकर जमा होता है. इसपर ब्याज भी चढ़ता है. ऐसे में जबतक आप रिटायरमेंट लेते हैं तब तक आपके पास मोटा फंड तैयार हो जाता है. आप इस फंड का इस्तेमाल अपने और परिवार के आगे का जीवन को खुशहाल रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
EPF (employee provident fund) में नॉमिनी जोड़ने का भी एक बेहद जरूरी विकल्प होता है. अगर किसी भी परिस्थिति में आपकी मौत हो जाती है तो यह फंड आपके परिवार के उस सदस्य को मिलेगा, जिसका नाम आपने नॉमिनी लिस्ट में डाला होगा. ऐसे में जरूरी है नॉमिनी लिस्ट में अपने परिवार का नाम जरूर डाले नहीं तो आपके निधन के बाद EPF में जमा पैसा उन्हें मिलने में झमेला हो सकता है. साथ ही आपको EPF की वेबसाइट पर जाकर ई-नॉमिनेशन भी कर लेना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये पैसे आपके परिवार को मिलने में महीनों से साल भी लग सकता है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने की ये अपील
नोएडा सेक्टर 24 में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों से अपील की है कि वह अपना ई-नॉमिनेशन जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि परिवार को पीएफ, पेंशन, कर्मचारी जमा लिंक बीमा का लाभ समय से मिल सके. जिला भविष्य निधि आयुक्त सुयश पांडे के मुताबिक नोएडा रीजन में कुल 8601 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें कुल 5,44, 616 नामांकन हुए हैं. इनमें से 4,25,062 लोगों ने अपना ई नॉमिनेशन कर लिया है, जबकि 1,19,554 का ई नॉमिनेशन अभी भी लंबित है. हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 महीने में 100 प्रतिशत अकाउंट होल्डर इस प्रकिया से जुड़ जाएं.
जिला भविष्य निधि आयुक्त सुयश पांडे ने बताया यह प्रकिया ऑनलाइन उपलब्ध है और पूरी तरह से निशुल्क है. लोगों को इसे फॉर्मलिटी के तौर पर नहीं लेना चाहिए. यह आपके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष जिले के तकरीबन 4,500 परिवारों को ई-नॉमिनेशन के चलते पीएफ और बीमा का तुरंत लाभ मिला. पहले इसी प्रकिया लंबे समय तक चलती थी. ऐसे में अगर आप ई नॉमिनेशन की प्रकिया को पूरा नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपके परिवार को पीएफ का पैसा हासिल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है.
कैसे करें ई-नॉमिनेशन
- ई-नॉमिनेशन के लिए आपको EPFO पोर्टल पर जाना होगा. वहां सबसे पहले EPFO Member e-Sewa पोर्टल पर क्लिक करना होगा.
- यहां अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन करने के बाद ऊपर Manage टैब दिखेगा. उसमें E-Nomination का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा.
- यहां फिर Enter New Nomination पर क्लिक करना होगा. यहां आपका परिवार है या नहीं, इ़स बारे में जानकारी देनी होगी
- फिर नॉमिनी का नाम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ के साथ अन्य जानकारियां डालनी होगी. फिर नॉमिनी की फोटो अपलोड करें.
- आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं. वहां आपको हर नॉमिनी का हिस्सा अंकित करना होगा.
- अब सारी डिटेल्स चेक करके Save कर दें.
- अब पेंडिग नॉमिनेशन सेक्शन पर जाएं और ई साइन का विकल्प चुने. इसके लिए आपको आधार वर्चुअल ID डालनी होगी.
- अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करो. यह प्रकिया पूरी होते ही ई-नॉमिनेशन हो जाएगा.
ईपीएफो जागरुकता के लिए चला रहा है स्पेशल कैंप
नोएडा ईपीएफओ ने औद्योगिक क्षेत्रों, कालोनियों और कार्यालयों में स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है. इसमें महिला कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है. बता दें कि नॉमिनेशन ना होने पर पीएफ का पैसा हासिल करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, कोर्ट का ऑर्डर और अन्य कानूनी दस्तावेज लाने पड़ सकते हैं. इससे आपका परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.