दो दिन पहले खरीदी फॉर्च्यूनर, अब आ गया नोटिस; क्रिकेटर आकाश दीप के साथ डीलर भी फंसा
क्रिकेटर आकाश दीप को अपनी नई Toyota Fortuner चलाने पर रोक लगा दी गई है. आरटीओ ने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर कार चलाने को लेकर नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कार बेचने वाले डीलर पर भी कार्रवाई हुई है, उनका डीलरशिप एक महीने के लिए निलंबित किया गया है.

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने क्रिकेटर आकाश दीप को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाली गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी किया है. भारतीय तेज गेंदबाज ने दो दिन पहले रक्षाबंधन के दिन नई फॉर्च्यूनर खरीदी थी. लेकिन अब उनके फॉर्च्यूनर चलाने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही 72 घंटे के अंदर RTO ऑफिस बुलाया गया है.
आकाश दीप को 14 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गय़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आकाश दीप के साथ गाड़ी बेचने वाले डीलर को भी बड़ा झटका लगा है. डीलर मेसर्स सनी मोटर्स को भी बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी देने के लिए एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने 9 अगस्त को एक काली टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी थी. लेकिन डीलर ने पंजीयन प्रक्रिया पूरा किए बिना ही उन्हें गाड़ी सौंप दी. गाड़ी का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP), कार का इंश्योरेंस, फिटमेंट और रोड टैक्स जैसे प्रोशेस नहीं हुआ था. ऐसे में सड़क पर गाड़ी निकालने पर रोक लगा दी गई है.
नोटिस में कहा गया है कि यह मामला सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट और फिटमेंट के कार का सड़क पर उपयोग नहीं किया जा सकता. नोटिस में कहा गया कि अगर गाड़ी सड़क पर पाया गया तो क्रिकेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार जब्त हो सकती है.
कार बेचने वाले का डीलरशिप निलंबित
क्रिकेटर ने जिस डीलर से कार खरीदी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. आरटीओ की ओर से सनी मोटर्स की डीलरशिप 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. डीलर ने बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही क्रिकेटर को टोयोटा फॉर्च्यूनर सौंप दी थी. डीलर को 14 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा. क्रिकेटर ने अपनी जर्सी के नंबर पर 0041 फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है.



