यूपी की अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो क्या करें? चुनाव आयोग ने बताया कैसे जुड़ेगा
अगर आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं आया तो अब भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप अब भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं. इसके अलावा आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिसिजन खिलाफ जिलाधिकारी से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी अपील कर अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.
चुनाव आयोग ने यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. साल 2024 में जो मतदाता सूची थी उसके मुकाबले कुल वोटर्स की संख्या 13 प्रतिशत घटकर 13.39 करोड़ रह गई. एसआईआर से पहले यूपी में कुल 15.44 करोड़ वोटर्स थे. फिर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 12.55 करोड़ हो गया था. कुल मिलाकर 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे थे. हालांकि, फिर 84 लाख लोगों के नामों को फाइनल लिस्ट में जोड़ा गया. यानी में साल 2024 में यूपी में जो वोटर्स थे उनमें 2.05 करोड़ मतदाताओं की संख्या में कटौती हुई है.
लखनऊ में कटे मतदाताओं के सबसे ज्यादा नाम
फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कटौती लखनऊ में हुई. यहां सबसे ज्यादा 9.14 लाख मतदाता कम हुए. फिर प्रयागराज 8.26 लाख, कानपुर नगर में 6.87 लाख, आगरा में 6.37 लाख और गाजियाबाद में 5.74 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए. फिलहाल, आप फाइनल वोटर लिस्ट voters.eci.gov.in और ceouttarpradesh.nic.in पर विजिट कर देख सकते हैं.
अंतिम मतदाता सूची में नाम नहीं आया तो क्या करें?
अगर आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं आया तो अब भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप अब भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.आप https://voters.eci.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी.
जिला मजिस्ट्रेट के सामने भी कर सकते हैं अपील
यदि किसी को लगता है कि उसका नाम जानबुझकर हटाया गया है. अब आवेदन के बाद भी जुड़ नहीं पाएगा तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के फैसले के खिलाफ धारा 24 (क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के सामने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है.
जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ भी कर सकते हैं अपील
अगर फिर भी आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होता तो आप जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ धारा 24 (ख) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के सामने दूसरी अपील कर सकते हैं.