न कोई गिरफ्तारी, न ही बुलडोजर एक्शन… रामस्वरूप यूनिवर्सिटी विवाद पर HC का आर्डर

यूपी के बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का आर्डर सामने आया है. इसमें HC ने यूनिवर्सिटी विवाद से जुड़ी गिरफ्तारियों और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने DM को 25 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश Image Credit:

बाराबंकी की रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दी है. बुधवार को कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अतिक्रमण और गिरफ्तारी से जुड़ी सभी कार्रवाइयों पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी. इसके साथ ही अदालत ने DM से 25 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

ऐसे शुरू हुआ मामला

1 सितंबर को रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में LLB- BBA की डिग्री की मान्यता को लेकर कई आरोप लगे थे और फिर ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था. इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई से छात्र भड़क उठे और फिर पूरे प्रदेश में कई जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला था.

प्रशासन का बुल्डोजर एक्शन

इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वहीं विश्वविद्यालय के खिलाफ सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप में 27 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. 6 सितंबर को ADM, ASP और CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचे और पैमाइश के बाद वहां मौजूद फार्मेसी विभाग के एनिमल हाउस और गार्ड रूम को ध्वस्त कर दिया गया. इसके अलावा और भी जमीनों की पैमाइश शुरू कर दी गई.

कोर्ट ने दिया ये आर्डर

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच पूरी होने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके साथ ही अदालत ने गिरफ्तारियों पर भी रोक लगा दी. इसके साथ ही डीएम से 25 सितंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

हाईकोर्ट के आदेश को विश्वविद्यालय प्रशासन सही करार दे रहा है. उनका कहना है कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है.