‘ई-रिक्शा और ऑटो पर अपना नाम-आधार-मोबाइल नंबर लिखें’, ड्राइवर के लिए नया नियम!
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए बदलाव का पत्र दे दिया गया है. जल्द ही सार्वजनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले मालिकों और ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियों पर मोबाइल नंबर, आधार और नाम की जानकारी देनी होगी.

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वाहनों के लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब लखनऊ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऑटो ड्राइवर और ई-रिक्शा सहित सभी सार्वजनिक वाहनों पर नाम और आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी हो गया है. ये नया नियम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर लागू किया जाएगा.
अगर 15 दिनों के भीतर इस बदलाव को नहीं देखा गया तो ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है. गाड़ी के मालिक और परिवहन विभाग को इस बदलाव को लागू करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. गाड़ियों के अंदर भी इस तरह की जानकारी को जोड़ना जरूरी होगा.
26 मई को महिला आयोग ने भेजा पत्र
उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष की ओर से इस बदलाव को लेकर 26 मई को पत्र लिखा गया. ये पत्र परिवहन विभाग को लिखा गया. अब इस बदलाव सबसे पहले लखनऊ में लागू करे की तैयारी की जा रही है. लखनऊ संभागीय परिवहन कार्यालय की तरफ से सभी रजिस्टर्ड किए गए ड्राइवर्स को अधिकतम 15 दिन के भीतर ही गाड़ियों पर खुद की जानकारी लिखनी होगी.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी
ई-रिक्शा, ऊबर, ऑटो आदि सार्वजनिक गाड़ियों पर इस तरह के बदलाव को महिला सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है. हाल ही में महिलाओं के खिलाफ इन जगहों में अपराध की संख्याएं बढ़ी हैं ऐसे में आयोग की तरफ से इस बदलाव को करने का फैसला लिया गया. गाड़ियों के बाहर और अंदर जानकारी देने से सुविधा हो सकेगी. अगर ये बदलाव नहीं होता है तो गाड़ी के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राज्य परिवहन अधिकारी संजय पांडेय ने कहा कि रजिस्टर्ड गाड़ियों में सवारी अपने मोबाइल से गाड़ियों दी गई जानकारी की फोटो लेकर घरवालों को भेज सकेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा थोड़ी सुनिश्चित हो सकेगी.



