यूपी सरकार की गजब स्कीम, गाय खरीदने के लिए मिलते हैं 80 हजार रुपये, जानें आवेदन का तरीका

उत्तर प्रदेश सरकार पशुपालकों को दो देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 40 प्रतिशत या फिर अधिकतम 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद अनुदान के तौर पर देती है. यह राशि पशुपालकों के खाते में सीधे डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है.

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना Image Credit:

प्रदेश की तकरीबन 60 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी या फिर पशुपालन पर निर्भर है. ऐसे में सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि उनके जीवन स्तर में कुछ बेहतर बदलाव आ सके. इसी कड़ी सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं लॉन्च की जाती है. ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना’ भी इसी तरह की एक योजना है.

उत्तर प्रदेश सरकार सरकार राज्य में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाना चाहती है. इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की शुरुआत भी की गई थी. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों/पशुपालको को दो गायों को खरीदने के लिए 40 प्रतिशत या फिर अधिकतम 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद अनुदान के तौर पर देती है. यह राशि पशुपालकों के खाते में सीधे डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है.

योजना का क्या है उद्देश्य?

राज्य सरकार की मानें तो यह योजना देसी और अच्छे नस्ल की गायों की संख्या में इजाफा करेगी. साथ ही इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. फिलहाल, ये योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है. राज्य सरकार की तरफ से दिए गए इस अनुदानित राशि के जरिए आप गायों की खरीद, परिवहन का खर्च, बीमा, चारा काटने की मशीन खरीद और शेड निर्माण जैसे काम कर सकते हैं.

प्रति यूनिट 2 लाख रुपये की लागत

अलग आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो एक यूनिट में आपको गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर जैसे नस्ल की गाय रखनी होगी. इन दो गायों को खरीदने के लिए कुल 2 लाख रुपये की लागत तय की गई है. यानी कि योजना के तहत इसके लिए 80 हजार रुपये का अनुदान तो सरकार देगी, लेकिन 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि आपको खुद लगानी होगी.

क्या है योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. इसके अलावा उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए. पशुपालक के पास पहले से गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर जैसी स्वदेशी उन्नत नस्ल की 02 से अधिक गायें या संकर नस्ल की F-1 गाय नहीं होनी चाहिए. आवेदक अपने राज्य से इन गायों को नहीं खरीद सकता है.

गाय खरीदने के बाद क्या करना होगा?

आवेदक को राज्य के बाहर से देसी नस्ल की गायों की खरीद करनी होगी. खरीदी गई गायों का 3 साल तक का बीमा कराना पड़ेगा. साथ ही गायों की इयर टैगिंग किया जाना भी आवश्यक है. लाभार्थी गाय खरीदने के एक महीने बाद ही अनुदान के लिए अप्लाई कर सकता है. उससे पहले आवेदन करने पर वह इस योजना का पात्र नहीं होगा. इसके अलावा लाभार्थी का चयन ई-लॉटरी के माध्यम किया जाएगा.

यहां कर सकते हैं आवेदन

बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप नन्द बाबा दुग्ध मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अप्लाई करने का विकल्प एक निश्चित तिथि तक ही लाइव होता है. आप सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन लाइव किए जाने के बाद मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के विकल्प पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

जानें आवेदन करने का तरीका

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के ऑनलाइन पोर्टल(https://nandbabadugdhmission.up.gov.in/) पर विजिट करने के बाद आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा. यहां आपको मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक और पेज खुलकर आएगा. यहां आप योजना का लाभ लेने के लिए मांगी गई सारी जानकारियों को भरने के बाद सब्मिट के बटन को क्लिक कर दें. सबमिट करने के बाद आप इस योजना का लाभार्थी बनने के पात्र हो जाएंगे.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

नन्द बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होता है तब तक पशुपालक आवेदन पत्र ऑफलाईन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी या फिर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा कर भी आवेदन कर सकते हैं.

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