अयोध्या: भदरसा गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान निर्दोष बरी, DNA रिपोर्ट आई नेगेटिव; राजू खान दोषी
अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान को पॉक्सो कोर्ट ने बरी कर दिया है. डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया. वहीं, मामले में नौकर राजू खान दोषी सिद्ध हुआ, जिसे कल सजा सुनाई जाएगी.
अयोध्या में बहुचर्चित भदरसा दुष्कर्म कांड में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सना दिया है. कोर्ट ने आरोपी सपा नेता मोईद अहमद को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. मोईद का डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया. वहीं इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपित रहे राजू खान को दोषी ठहराया, जिसे कल सजा सुनाई जाएगी.
इस मामले में 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर भी चला था. 2024 में मोईद खान और उसके नौकर का DNA जांच कराया गया था. रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने मोईद खान को बरी कर दिया जबकि नौकर को दोषी पाते हुए कल सजा सुनाने का ऐलान किया है.
ब्लैकमेल कर महीनों तक किया बार-बार दुष्कर्म
अयोध्या के भदरसा में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ. पीड़िता के परिजनों का आरोप था कि सपा नेता मोईद खान जो भदरसा नगर के अध्यक्ष थे, उनके यहां काम करने वाले राजू खान ने लड़की को बेकरी में बुलाकर रेप किया. आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और ब्लैकमेल कर महीनों तक बार-बार दुष्कर्म किया.
इस बीच जब लड़की दो महीने की गर्भवती हो गई, तब जुलाई 2024 में मामला सामने आया. 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार किया. मामला संवेदनशील होने से राजनीतिक बवाल मचा. मोईद खान की बेकरी सील की गई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया. साथ ही पॉक्सो एक्ट, ब्लैकमेलिंग समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ.
29 जनवरी को POSCO कोर्ट सजा का करेगा ऐलान
मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे. अब कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत मिली है. साथ ही मोईद खान को निर्दोष बरी कर दिया गया है. अयोध्या पाकसो प्रथम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजू खान को फिर से जेल भेज दिया. वहीं अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख नियत की है.