कौन है इस्लाम बेग, विकास दुबे को सप्लाई करता था हथियार… कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

कानपुर के चर्चित बिकरु हत्याकांड के मामले में 5 साल के बाद बड़ा फैसला देखने को मिला है. इस हत्याकांड में एक आरोपी इस्लाम बेग के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने पूरे 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. बेग पर आरोप था कि वो विकास दुबे को घातक हथियार सप्लाई करने का काम करता था. आखिर विकास दुबे के गैंग को इस्लाम बेग कैसे प्रोवाइड करता था सपोर्ट सिस्टम. आपको विस्तार से बताते हैं.

हथियारों का जखीरा देता था इस्लाम बेग

कानपुर के चर्चित बिकरू हत्याकांड में एक आरोपी इस्लाम बेग उर्फ गुड्डू मुस्लिम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस्लाम बेग पर आरोप था कि वह विकास दुबे को हथियारों की सप्लाई करता था, जिसकी मदद से पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी.

दहल उठा था प्रदेश

बता दें कि 2 जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने जब पुलिस टीम उसके गांव में दाखिल हुई. तो उसने अपने साथियों के साथ टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. इस गोलीबारी में एक डिप्टी एसपी समेत कुल 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे. इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. वारदात के बाद विकास दुबे और उसके कुछ साथी तो एनकाउंटर में ढ़ेर हो गए और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

बेग के हथियारों से हुई 8 पुलिसवालों की हत्या

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस्लाम बेग उर्फ गुड्डू मुस्लिम, विकास दुबे का हथियार सप्लायर था. इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस को सूचना मिली थी कि वह शास्त्री नगर इलाके में काली मठिया के पास पान की दुकान के आसपास छिपा है. जहां पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया था.

इस्लाम बेग का मुकदमा CJM कोर्ट में चल रहा था. उसके मामले में अदालत में कुल दस गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि बेग ने विकास दुबे को अवैध हथियार सप्लाई किए थे, जो बाद में पुलिसकर्मियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए.

आर्म्स एक्ट के तहत हुई सजा

संयुक्त निदेशक अभियोजन कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. साथ ही यह भी बताया गया कि इस्लाम बेग पर पहले से गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है, इसलिए वह पहले से ही जेल में बंद है. लोगों का कहना है कि कोर्ट का ये फैसला बिकरू कांड से जुड़े लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है.