
UP Mein Aaj: GST का पूरा गणित यहां अच्छे से समझ लीजिए
जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा रिफॉर्म किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब ही लागू होंगे. इनमें पहला 5% तथा दूसरा 18 प्रतिशत. इसके अलावा एक स्पेशल स्लैब भी होगा. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार देर शाम ये अहम फैसला लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉमन मैन की आवश्यक वस्तुओं पर अब 12 और 18 प्रतिशत नहीं बल्कि महज 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी. इसके अलावा अल्ट्रा हाई टेमरेंचर मिल्क, छेना, पनीर, ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी. इसके अलावा एसी, वाशिंंग मशीन, 38 इंच से बड़ी टीवी, छोटी कारों आदि पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी, जबकि पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूली जाती थी.