आवास विकास कॉलोनियों में अब घर में बन सकेंगी दुकानें, इन प्लॉट पर नक्शे की भी जरूरत नहीं
लखनऊ में आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में रहने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब घरों में भी व्यावसायिक निर्माण संभव हो सकेगा. यानी अब घरों में दुकानें बनवाने की अनुमति होगी. इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देने के लिए आवास विकास बोर्ड की बैठक 22 जुलाई को होगी.
राजधानी लखनऊ के आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इन कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों पर भी व्यावसायिक निर्माण संभव हो सकेगा. नई भवन निर्माण उपविधि से 24 मीटर से चौड़ी सड़कों पर स्थित प्लॉट पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति मिलेगी. 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं होगी.
यह उपविधि छोटे व्यापारों को बढ़ावा देगी और शहरवासियों को सुविधा प्रदान करेगी. नई भवन निर्माण उपविधि में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो शहरवासियों को राहत और सुविधा प्रदान करेंगे. अब 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी. पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी. इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देने के लिए आवास विकास बोर्ड की बैठक 22 जुलाई को होगी.
छोटे प्लॉटों पर नक्शा की जरूरत नहीं
नई भवन निर्माण उपविधि के लागू होने के बाद से छोटे प्लॉटों पर नक्शा पास कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी. 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों पर आवासीय निर्माण और 30 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों पर व्यावसायिक निर्माण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए केवल एक रुपए की नाममात्र फीस देकर पंजीकरण कराना होगा.
नियोजित कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवन और 200 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा. हैदराबाद, गुजरात और मुंबई की तर्ज पर 1500 वर्ग मीटर की भूमि पर अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे, जिनके निचले हिस्से में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी.
भवन की ऊंचाई पर से प्रतिबंध हटा
भवन की ऊंचाई पर से प्रतिबंध हटाने का भी प्रस्ताव है. क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को भी बढ़ा दिया गया है. यानी अब एफआरए के आधार पर भवन की ऊंचाई तय की जाएंगी. वहीं, जिन लोगों ने पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मकानों में व्यावसायिक निर्माण कर लिया है, वे नई उपविधि के तहत शमन मानचित्र पास कराकर अपने निर्माण को नियमित कर सकेंगे.
,साथ ही 18 मीटर सड़कों पर शॉपिंग माल की अनुमति होगा. आवास विकास बोर्ड की 22 जुलाई को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद यह उपविधि पूरे शहर में लागू हो जाएगी. यह कदम न केवल आवास विकास कॉलोनियों के निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि शहर में छोटे-मोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा.