आजम खान को बड़ी राहत, भड़काऊ बयान मामले में MP-MLA कोर्ट ने किया बरी

आजम खान को बड़ी राहत मिली है. अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में उन्हें एमपी–एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बरी कर दिया है. फिलहाल, वे 17 नवंबर 2025 से रामपुर जेल में कैद हैं. दो पैन कॉर्ड रखने के मामले में वह अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 7 साल की सजा काट रहे हैं.

आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत Image Credit:

भड़काऊ बयान मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को बहुत बड़ी राहत मिली है. एमपी–एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है. दरअसल, आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने 29 मार्च 2019 को रामपुर सपा कार्यालय के एक कार्यक्रम तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित बयान दिया था. इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला उनके खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया था.

17 नवंबर से जेल में बंद हैं आजम खान

आजम खान  17 नवंबर 2025 से रामपुर जेल में बंद हैं. एमपी -एमएलए कोर्ट की तरफ से उन्हें दो पैन कॉर्ड रखने के मामले में अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई है. उनके खिलाफ अब भी दर्जनों मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं.

वादी पक्ष ने पेश की थी आजम के बयान की सीडी

मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने एक वीडियो सीडी भी पेश की थी. इस वीडियो में वह कथित तौर पर यह कहते हुए सुने कहे गए थे अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं. बिना किसी अधिकारी का नाम लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ये जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब से गलाया है. अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खान को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है.

मात्र 55 दिन ही टिक पाई थी आजम की जेल से आजादी

आजम खान इस साल के सितंबर महीने में 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा किए गए थे. लेकिन उनकी यह आजादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई मात्र 55 दिनों यानी 2 महीने से कम वक्त में दो पैन कॉर्ड रखने के मामले में  एमपी -एमएलए कोर्ट की तरफ से 7 साल की सजा सुना दी गई और फिर उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जिला जेल भेज दिया गया.